a. बैंक, इंडिया पोस्ट, स्टॉक ब्रोकिंग हाउस और कोई अन्य संस्था जो PFRDA (पॉइंट ऑफ प्रेजेंस) नियमावली, 2018 के तहत पॉइंट ऑफ प्रेजेंस के रूप में पंजीकृत है, वे योजना के तहत ग्राहकों को सीधे या रिटायरमेंट सलाहकारों या पेंशन एजेंटों, अर्थात्, व्यवसायिक संवाददाताओं, बीमा एजेंटों, उनके द्वारा संलग्न म्यूचुअल फंड वितरकों के माध्यम से नामांकित करने के योग्य हैं।
b. योजना के तहत नामांकन एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म (eNPS) के माध्यम से भी बढ़ाया जाएगा।
c. PFRDA द्वारा समय-समय पर अनुमति दी गई कोई अन्य चैनल।