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कॉर्पोरेट वर्ग

केंद्र सरकार ने अपने नई भर्तीयों (सैनिक बलों को छोड़) के लिए 1 जनवरी 2004 से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) आरंभ की थी। एनपीएस के लिए विनियामक संस्था पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) सेंट्रल रिकॉर्डकीपिंग एजेन्सी (सीआरए) के तौरपर एनएसडीएल ई-गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को नियुक्त किया है। सीआरए भारत में अपनी तरह का पहला उपक्रम है जो एनपीएस के अंतर्गत आने वाले सभी अभिदाताओं के लिए रिकॉर्डकीपिंग, प्रबंधन और ग्राहक सेवा कार्य करेगा। सीआरए प्रत्येक अभिदाता को एक स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (प्रान) जारी करेगा और प्रत्येक प्रान संबंधित लेन-देन विवरण रिकॉर्ड रखने के साथ जारी किए गए सभी स्थायी सेवानिवृत्ति खातो का आँकड़ा रखेगा।

एनपीएस कॉर्पोरेट वर्ग के लिए मूल एनपीएस का विशिष्ट रूप से निर्मित संस्करण है जो विभिन्न संगठनों और उनके कर्मचारियों को नियोक्ता-कर्मचारी रिश्तों के दायरे के भीतर एनपीएस को एक संगठित संस्था के तौर पर अपनाने की व्यवस्था प्रदान करता है। यह कॉर्पोरेट संस्थाओं और अन्य पंजीकृत निकायों को उनके मौजूदा एवं संभावित कर्मचारियों को एनपीएस की संरचना में लाने की सुविधा प्रदान करेगा। संगठित क्षेत्र के लिए यह सेवानिवृत्ति नियोजन हेतु उपलब्ध कराया जा रहा एक अतिरिक्त मार्ग है जो अन्य वैधानिक प्रावधानों जैसे भविष्य निधि आदि के अंतर्गत उनके कर्तव्यों को मिलाता नहीं है। कॉर्पोरेट वर्ग को औपचारिक रूप से दिसंबर 2011 से शुरू की गई है। कॉर्पोरेट किसी भी पॉइंट ऑफ प्रेज़ेंस (पीओपी) के माध्यम से एनपीएस में शामिल हो सकते हैं I