a. "एनपीएस वत्सल्य" योजना राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत धारा 12(1)(क) और धारा 20 के तहत पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 द्वारा कवर की गई है।
b. यह एक योगदान आधारित पेंशन योजना है जो विशेष रूप से नाबालिगों के लिए है, जिसका उद्देश्य "विकसित भारत@2047" के दृष्टिकोण से एक पेंशनधारी समाज का निर्माण करना और बच्चों के सशक्तीकरण को बढ़ावा देना है।
c. इस योजना का नियमन पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा 2013 के पीएफआरडीए अधिनियम, तथा प्राधिकरण द्वारा जारी नियमों और दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है।
d. सभी नाबालिग, जो भारत के नागरिक हैं, इस योजना में स्वैच्छिक आधार पर भाग लेने के लिए पात्र हैं।