| Sr. No. | Notes |
| 1. | 'अंशदान विवरण' अवधि के दौरान अभिदाता के खाते में किए गए अंशदान का विवरण उपलब्ध कराता है। |
| 2. | ट्रांजेक्शन स्टेटमेंट गतिशील है। ट्रांजेक्शन स्टेटमेंट में मूल्य और अन्य गणनाएं सीआरए सिस्टम में ट्रांजेक्शन स्टेंटमेंट अभिप्राप्त होने की तिथि पर निर्भर करती हैं। |
| 3. | अंशदान राशि को भारत सरकार के दिशानिर्देशों (85% तक की राशि का निवेश ऋण और सरकारी प्रतिभूतियों और 15% तक की राशि निवेश इक्विटी में किया जाएगा) के अनुसार निवेशित किया जाता है। |
| 4. | "यह योजना आयकर अधिनियम, 1961 (‘’अधिनियम’’) की धारा 80 सीसीडी के तहत कटौती के योग्य है। इसके अतिरिक्त , धारा 80 सीसीडी (1 ख) के तहत एनपीएस में अंशदान करने पर आपकी कर योग्य आय पर 50,000 रू. तक की अतिरिक्त कटौती का प्रावधान है। उदहारण के लिए यदि आपकी वार्षिक आय 15 लाख रूपए है तो एनपीएस में रू. 2 लाख का अंशदान करने पर आपको प्राप्त होगा : क. धारा 80 सीसीडी (1) के अंतर्गत कटौती - रू. 1.50 लाख ख. धारा 80 सीसीसडी (1ख) के अंतर्गत कटौती – रू. 50,000 ग. कुल कटौती (क + ख) – रू. 2 लाख " |
| 5. | आपके खाते में प्रदर्शित हो रही शेष राशि और संबंधित विवरण आपके एपीवाई बैंक शाखा द्वारा अपलोड किए गए विवरणों और अंशदान राशि पर आधारित हैं। किसी भी प्रकार की विसंगति के मामले में, आप तुरंत अपने एपीवाई बैंक शाखा से सम्परर्क करें। |
| 6. | 13 नवंबर, 2023 से, एनपीएस ट्रस्ट अपने व्यय को पूरा करने के लिए दैनिक शुल्क के आधार पर एसेट अंडर मैनेजमेंट (एयूएम) के वार्षिक शुल्क / 0.003% प्रति वर्ष की दर से वसूल करेगा। |
| 7. | एपीवाई अभिदाता को लेनदेन विवरण डाउनलोड करने और/या प्रिंट करने की सुविधा प्रदान की गई है। अभिदाता www.npslite-nsdl.com के जरिए अपने ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट को एक्सेस कर सकते हैं |
| 8. | एपीवाई अभिदाता अब मोबाइल ऐप 'APY और NPSlite' डाउनलोड कर सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं
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| 9. | Custodian Charges by NPS Trust have been revised to 0.000000001770% per annum for Electronic segment & Physical segment. |
| 10. | Charges under NPS. Please visit https://www.npscra.proteantech.in/nps-charges/index.php |
| लेख | |
| पारिभाषिक शब्द | विवरण |
अतिदेय ब्याज |
"एपीवाई के अंतर्गत, अभिदाता के पास मासिक, त्रैमासिक, अर्ध-वार्षिक आधार पर अंशदान करने का विकल्पग मौजूद है। बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वे विलम्बिवत भुगतानों के लिए अतिरिक्त राशि को वसूल करें। विलम्बित अंशदानों के संबंध में अतिदेय ब्याज को निम्नानुसार दर्शाया जाएगा : विलम्बिबत अंशदान हेतु अतिदेय ब्याज : |