Due to ongoing regulatory activity, requests for Scheme Preference Change / One-Way Switch / Withdrawal cannot be processed for Dormant accounts until 11/07/2026.       Access and review performance of schemes and Pension Funds available under NPS through PRIDE DISHA calculator enabled by PFRDA https://pfrda.org.in/pride-calculator              Implementation of the Multiple NAVs framework w.e.f. April 1, 2026, Click Here.              NPSCRA – Informational website of CRA has migrated from https://www.npscra.nsdl.co.in to https://www.npscra.proteantech.in              Toll Free Number - 1800 889 1030 of Atal Pension Yojana (New NPS-CRA toll-free number 1800 210 0080)              Go Paperless: Opt for an Email Annual Transaction Statement              Protean CRA Migration: https://enps.nps-proteantech.in              Click Here for Aadhaar Seeding of APY Subscribers
एनपीएस के अंतर्गत कर लाभ

आयकर अधिनियम की निम्‍नलिखित धाराएं एनपीएस के अंतर्गत कर लाभ प्रदान करती हैं:

  • कर्मचारी अंशदान पर : कर्मचारी का स्‍वयं का अंशदान वेतन का 10 प्रतिशत (मूल+मंहगाई भत्‍ता) तक आयकर अधिनियम की धारा 80 CCD(1) के तहत आय छूट के लिए पात्र है। यह आयकर अधिनियम की धारा 80 CCE के तहत 1.50 लाख रूपए की समग्र अधिकतम सीमा के अंतर्गत है।
  • नियोक्‍ता अंशदान पर: धारा 80 CCD(2) के अंतर्गत मूल वेतन और मंहगाई भत्‍ता के 10 प्रतिशत (कोई मौद्रिक सीमा नहीं) तक। यह छूट 1.50 लाख रूपये की 80 CCE सीमा के अतिरिक्‍त है।
  • स्‍वैच्छिक अंशदान : कर्मचारी स्‍वैच्छिक रूप से एनपीएस टीयर । खाते में 50,000 रू (या अधिक) की राशि का अतिरिक्‍त निवेश कर सकता है और अधिकतम 50,000 रूपए के अध्‍यधीन इस पर आयकर अधिनियम की धारा 80 CCD1(B) के तहत कर कटौती का दावा कर सकता है।

वार्षिक संव्‍यवहार विवरणिका (टीयर ।) का उपयोग कर लाभ प्राप्‍त करने हेतु निवेश साक्ष्‍य के रूप में किया जा सकता है।

नहीं। वर्तमान में, अभिदाता एनपीएस आस्तियों के आधार पर लोन प्राप्‍त नहीं कर सकता है।

एनपीएस में निवेश रिटर्न की कोई गांरटी नहीं है। पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए, एनपीएस हेतु विनियामक संस्‍था) के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार पेंशन हेतु सरकारी कर्मचारी के अंशदान को तीन पेंशन निधियों (पीएफएम) अर्थात पेंशन फंड लिमिटेड, एसबीआई पेंशन फंड प्राइवेट लिमिटेड और यूटीआई रिटार्यमेंट सोल्‍यूशन लिमिटेड द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार निवेशित किया जाता है।

एनपीएस के तहत रिटर्न पूरी तरह से बाजार पर आधारित है अर्थात पेंशन फंड योजनाओं के एनएवी पर आधारित है। लाभ समग्र रूप से किए गए अंशदान और एनपीएस से निकास के समय तक निवेश वृद्धि पर निर्भर करता है।