Due to ongoing regulatory activity, requests for Scheme Preference Change / One-Way Switch / Withdrawal cannot be processed for Dormant accounts until 11/07/2026.       Access and review performance of schemes and Pension Funds available under NPS through PRIDE DISHA calculator enabled by PFRDA https://pfrda.org.in/pride-calculator              Implementation of the Multiple NAVs framework w.e.f. April 1, 2026, Click Here.              NPSCRA – Informational website of CRA has migrated from https://www.npscra.nsdl.co.in to https://www.npscra.proteantech.in              Toll Free Number - 1800 889 1030 of Atal Pension Yojana (New NPS-CRA toll-free number 1800 210 0080)              Go Paperless: Opt for an Email Annual Transaction Statement              Protean CRA Migration: https://enps.nps-proteantech.in              Click Here for Aadhaar Seeding of APY Subscribers
Deferment/ Continuation under Withdrawal and Tax Benefits

अवधिवर्धन/आस्थगन विकल्प का उपयोग अधि वार्षिकता की आयुसे कम से कम पन्द्रह दिन पहले करना होगा और इसे सीआरए सिस्टममें नोडल कार्यालय से प्रमाणित कराया जाना चाहिए। अभिदाता किसीभी समय राष्ट्रीय पेंशन प्रणालीसे निकास कर सकते हैं।

यदि अभिदाताने सीआरए सिस्टममें अवधि वर्धन/आस्थगन आहरणका अनुरोध किया है तो नोडल कार्यालयको सीआरए सिस्टममें अनुरोध की जांच और उसे प्रमाणित करना आवश्यक है।

  • पीएओ/डीटीओ यूजर आईडी का उपयोग करके सीआरए सिस्टममें ‘एक्जिट विड्राल रिक्वेस्ट‘ मेन्यूके अंतर्गत ‘वेरीफाईडिफरमेंट‘ उप मेन्यु पर क्लिक करके अनुरोधकी जांच करेगा।
  • पीएओ/डीटीओको अन्य यूजर आईडीका उपयोग करके अवधि वर्धन/आस्थगन अनुरोधको प्रमाणित करने के लिए सीआरए सिस्टममें ‘एक्जिट विड्राल रिक्वेस्ट‘ मेन्यूके अंतर्गत’ ऑथराइज डिफरमेंट ‘ उप-मेन्यू पर क्लिक करना होगा।

इसके अतिरिक्त, नोडल कार्यालयभी अभिदाताकी ओर से अवधिवर्धन/आस्थगन आहरण अनुरोधको निम्नलिखिततरीकेसे संसाधित कर सकता है

  • एक यूजर आईडीका उपयोग करके सीआरए सिस्टम (www.cra-nsdl.com में लॉग-इन करना।
  • एक्जिट विड्रावल रिक्वेस्टझइनिशिएट डिफरमेंट विकल्पका चयन करना
  • ट्रांजेक्शन टाइप न्यूरिक्वेस्ट का का चयन करें और सब्मिट बटन पर क्लिक करें और अगली स्क्रीन पर प्रान प्रविष्ट करें।
  • उपयुक्त विकल्प – कंटीन्यू एशन अथवा आस्थगनमें उपयुक्त का चयन करें।
  • पीओपीएसपी के नाम का चयन करें (सरकारी अभिदाताओं के लिए) – यदि पीओपी-एसपीका चयन नहीं किया जाता है तो अभिदाताओं को डिफॉल्टतरीके से ई ‘एनपीएस के साथ जोड़ दिया जाएगा।
  • अनुरोध सब्मिट करें।
  • नोडल कार्यालयको अन्य यूजर आईडी के माध्यमसे सीआरए सस्टिममें अनुरोधको ऑथराइज करना आवश्यक है। यूजरको अवधिवर्धन/आस्थगन अनुरोधको प्रमाणित करनेके लिए सीआरए सिस्टममें ‘एक्जिट विड्राल रिक्वेस्ट‘ मेन्यूके अंतर्गत ’ऑथराइज डिफरमेंट‘ उप-मेन्यू पर क्लिक करना होगा।

एनपीएस अभिदाताओं के लिए चरणबद्ध आहरणकी सुविधा उपलब्ध है। अभिदाता 60 वर्ष (अथवा नियोक्ता द्वारा निर्धारित सेवा निवृत्तिकी कोई अन्य आयु) से 70 वर्षकी अवधिके दौरान एक चरण बद्ध तरीके (10 किश्त तक) में एक मुश्त राशिके आहरणके विकल्प का चुनाव कर सकता है। हालांकि, अभिदाताको चरण बद्ध आहरणसे पूर्व वार्षिकीको खरीदना पड़ता है।

नहीं, समय पूर्व निकासके कारण एनपीएससे बाहर जानेवाले अभिदाताओं के लिए एक मुश्त आस्थगन का विकल्प उपलब्ध नहीं है।

हां। अभिदाता अपने टीयर-1 खातेके सक्रिय रहने तक अपने टीयर -2 खातेको जारी रख सकता है।

नहीं। टीयर-1 खातेसे निकास करने पर, टीयर-2 खाता स्वतःही बंद हो जाता है।

एनपीएसके अंतर्गत लाभसे संबंधित जानकारीके लिए कृपया इस एफएक्यूके भाग ‘ एनपीएसके अंतर्गत कर लाभ‘ के अंतर्गत दिए गए प्रश्नोंके उत्तर को देखें।

टीयर-2 आहरणके मामले में किसी प्रकार का कर लाभ उपलब्ध नहीं है।